सार्वजनिक स्थलों पर नशाखोरी करने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई  

छत्तीसगढ़ शासन ने होटल, ढाबा एवं चखना ठेला में अवैध मदिरापान कराने पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान आबकारी अधिनियम के तहत किया है;

Update: 2017-12-13 13:20 GMT

रायगढ़।  छत्तीसगढ़ शासन ने होटल, ढाबा एवं चखना ठेला में अवैध मदिरापान कराने पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान आबकारी अधिनियम के तहत किया है। किसी स्थान को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग करने पर धारा 36 के तहत एक वर्ष का कारावास या पांच हजार से पच्चीस हजार रुपए तक जुर्माना या दोनो से दण्डनीय होगा।

दुबारा पकड़े जाने पर यह दण्ड दो वर्ष का कारावास या दस हजार से पचास हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों, अकद्मम रास्ता, स्कूल, कालेज, मंदिर, अस्पताल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, चौक-चौराहा, पुल आदि पर मदिरापान करने वाले को एक हजार से पांच हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा।

दुबारा पकड़े जाने पर यह दण्ड पांच हजार से दस हजार तक और तीन माह का कारावास भी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान कर उत्पात मचाने वाले को दस हजार से पच्चीस हजार तक का अर्थदण्ड और तीन माह का कारावास होगा। 

आबकारी उप निरीक्षक  रमेश कुमार अग्रवाल ने रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर आजाद चौक के पास संतोष साहनी, राजकुमार गोड, संजय लाल तथा केशव प्रसाद लाला को आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर न्यायालय रायगढ़ में चालान प्रस्तुत किया है।

ग्राम-रेगड़ा में चौक-चौराहे पर शराब पी रहे रंजीत उरांव, प्रभुनाथ लोहार तथा तिहारू राठिया, उर्दना डिपारा में जगतराम मिंज को मदिरापान करते पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में रमेश कुमार अग्रवाल के साथ योगेन्द्र पटेल, उमाशंकर शर्मा एवं जयदान तिर्की की विशेष भूमिका रही।  

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