सहारनपुर में दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद और 32 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी;

Update: 2019-08-10 16:33 GMT

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद और 32 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर सत्र न्यायाधीश ललिता गुप्ता ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी शौकीन को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने फैसले मे कहा है कि आर्थिक दंड की आधी रकम पीड़ित किशोरी को दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के वकील मेघराज सैनी ने आज कहा कि छह फरवरी 2017 को शौकीन मोहल्ला मंडी क्षेत्र स्थित अपनी रिश्तेदारी में गया था और 13 वर्षीय किशोरी को यह कहकर अपने घर ले गया कि उसकी पत्नी बीमार है।

घर ले जाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने आरोपी शौकीन के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।

उपमहानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सहारनपुर रेंज में पाक्सो एक्ट के तहत 10 मुकदमें विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है, उसमें यह पहला केस है जिसमें निर्णय आया। तीन मामले शामली जिले में, तीन मुजफ्फरनगर और 4 सहारनपुर जिले में चिन्हित किए गए थे।

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