उ. न्या. ने दवाओं की कमी मामले में बिहार सरकार से जवाब मांगा 

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी मामले में आज राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया;

Update: 2019-08-27 17:30 GMT

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी मामले में आज राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया।

न्यायाधीश एस. पांडेय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी पर बिहार सरकार को तीन सप्ताह के अन्दर जवाब देने का आदेश दिया है।

जनहित याचिका में बताया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की काफी कमी हैं। मरीजों के लिये अस्पतालों में सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। मरीजों को जरूरी दवाएं बाजार से खरीदनी पड़ती है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

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