मेट्रो में शराब पीकर सफर करने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना

 शराब पीकर मेट्रो में सफर करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी;

Update: 2017-12-04 14:44 GMT

नई दिल्ली।  शराब पीकर मेट्रो में सफर करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) अब ऐसे यात्रियों से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलेगा। यही नहीं, परिचालन में बाधा डालने या फिर गालीगलौच करते पकड़े जाने वाले यात्रियों को भी इतनी ही राशि बतौर जुर्माना चुकानी होगी। डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकार ने मेट्रो रेल विधेयक-2017 में इन मामलों में भारी जुर्माने एवं सख्त सजा का प्रावधान किया है।

वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मौजूदा मेट्रो कानून 2002 का बना है। 2009 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। हालांकि, हाल के वर्षो में अपराधों में आई बढ़ोतरी की वजह से इसमें दोबारा बदलाव किया जा रहा है। मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के मद्देनजर नए कानून की जरूरत है। इसी कड़ी में सरकार ने मेट्रो रेल विधेयक-2017 तैयार किया है।

अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेट्रो रेल (निर्माण, परिचालन एवं रखरखाव) विधेयक-2017 के मसौदे को मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय को भेजा है। इसके मुताबिक अगर नशे में धुत होकर यात्रा और गालीगलौच करने वाला मेट्रोकर्मी हुआ तो जुर्माने की राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी।

यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डालने की स्थिति में 20 हजार रुपये तक जुर्माना और दो साल कैद का प्रस्ताव किया गया है। कानून मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। विधेयक में मेट्रो ट्रेन और परिसर में प्रदर्शन करने, ट्रेन में खाना खाने, गंदगी फैलाने, सह यात्रियों की जान आफत में डालने पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक में नियमित अंतराल पर किराये की समीक्षा करने का भी प्रावधान है। इसके लिए एकीकृत मेट्रो रेल किराया नियामक प्राधिकरण बनाने की बात कही गई है।

Full View

Tags:    

Similar News