साल्वेंट प्लांट के संचालक को 30 लाख की चपत
रायगढ़ साल्वेंट फैक्टरी सहदेवपाली के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल पिता गोविन्द राम अग्रवाल द्वारा किनिक्स इंजिनियरिंग कम्पनी .....;
रायगढ़। रायगढ़ साल्वेंट फैक्टरी सहदेवपाली के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल पिता गोविन्द राम अग्रवाल द्वारा किनिक्स इंजिनियरिंग कम्पनी नागपुर (प्लाट एवं मशिनरी सप्लायर ) के मालिक एस.एस. नायर के विरूद्ध धोखाधड़ी करने संबंधी दिये गये शिकायत पत्र की जांच पर अनावेदक एस.एस. नायर के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2015 में किनिक्स इंजीनियरिंग कम्पनी नागपुर का मालिक एस.एस. नायर रायगढ़ साल्वेंयट फैक्टरी सहदेवपाली आया और डायरेक्टर गौरव अग्रवाल से बोला कि आपका प्रोडेक्शन 1.5 ली. हैक्जीन लास से 200 मि. टन प्रतिदिन चलेगा तथा प्लांट को परफारमेंस गारंटी के परे 10 लाख रूपये को बैंक गारंटी दुंगा और हमारे प्लांट का पुरा काम प्लांट हेण्ड ओवर दिनांक से 100 दिन के भीतर कर प्लांट चालू करेगा नहीं तो 10 लाख रूपये अतिरिक्त कटवायेगा । सम्पूर्ण बातचीत का एक अनुबंध हुआ किन्तु अब तक न तो 1.5 ली. हेक्जीन लांस न तो 200 मिलियन टन का प्रोडेक्शन दिया गया ।
साल्वेंट कम्पनी द्वारा किनिक्स इंजियरिंग कंपनी का मालिक एस.एस. नायर का (उप नाम प्रसाद ) को अनुबंध के मुताबिक हमारे प्लांट का परफारमेंस दीजिए बोले तो स्.स् नायर द्वारा हमारे बैंग गारंटी के एवज में 10 लाख रूपये रोककर बाकी 80 लाख रूपये देंगे तो मैं आपसे पेमेन्ट मिलते ही 15, 20 दिन के अंदर अनुबंध के हिसाब से आपके प्लांट की रजिस्ट्री कर दुंगा हमने विश्वास कर उसे 16 मार्च 2015, 17 मार्च 2015 तथा 19 मार्च 2015 को 10-10 लाख रूपये कर कुल 30 लाख रूपये का भुगतान गौरव अग्रवाल द्वारा किया गया किन्तु उपरोक्त अनावेदक कम्पनी द्वारा बेईमानी पूर्वक छल कपट कर साल्वेंट कम्पनी को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाया गया ।
घटना के संबंध में किनिक्स इंजिंयरिंग कम्पनी के मालिक एस.एस. नायर के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया है।