झारखंड में एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में 22 लोग दोषी करार

झारखंड की एक जिला अदालत ने आज 2016 में लोहरदग्गा जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों को जिंदा जलाने के लिए 22 लोगों को दोषी करार;

Update: 2019-08-03 18:52 GMT

रांची। झारखंड की एक जिला अदालत ने आज 2016 में लोहरदग्गा जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों को जिंदा जलाने के लिए 22 लोगों को दोषी करार दिया।

अतरिक्त जिला न्यायाधीश गोपाल पांडे ने मामले में 22 लोगों को दोषी पाया और सजा पर फैसला आठ अगस्त को सुनाया जाएगा। 

चिपको थेकाटोली गांव में 17 अप्रैल 2016 को एक ही परिवार के तीन लोगों की उन्हीं के घर में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। 

घटना के दौरान परिवार का एक सदस्य निकलकर भाग गया था, जबकि तीन लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई। 

मारे गए तीन लोगों में गोवर्धन उरांव, उसकी पत्नी माडो और बेटी सुखमनिया शामिल थे।

ग्रामीणों का आरोप था कि उरांव काला जादू करता था। 50 से ज्यादा लोगों ने उरांव के घर पर हमला किया और घर को आग के हवाले कर दिया। 
 

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