उत्तर प्रदेश केन नदी में बालू के अवैध खनन के लिए 18 लोगों पर मुकदमा
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रतिबंध के बाद भी बालू खदान पट्टाधारक द्वारा केन नदी की जलधारा में अवैध खनन और परिवहन करने पर खनन अधिकारी ने आज 18 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है;
बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रतिबंध के बाद भी बालू खदान पट्टाधारक द्वारा केन नदी की जलधारा में अवैध खनन और परिवहन करने पर खनन अधिकारी ने आज 18 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
अपर पुलिस अधीक्षक लाल भरत कुमार पाल ने बताया, "जिलाधिकारी ने बालू खदान में बालू खनन पर सात मई से रोक लगाई थी। इसके बाद भी पट्टाधारक विपुल त्यागी (निवासी गाजियाबाद) और उसका अकाउंटेंट अमरदीप बालू खनन और परिवहन करते रहे। रविवार-सोमवार की रात केन नदी की जलधारा अवरुद्ध करने की शिकायत की जांच करने पर यह पाया गया। जिसके बाद खनिज अधिकारी शैलेन्द्र सिंह की तहरीर पर गिरवां थाने में पट्टाधारक व अकाउटेंट सहित बालू भरे पकड़े गए आठ ट्रक चालकों और उनके मालिकों (कुल 18) के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।"
पाल ने बताया, "रविवार-सोमवार की रात की गई छापेमारी की भनक लगते ही कई ट्रक और जेसीबी मशीनें मध्य प्रदेश की सरहद में भाग गई थीं, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है।"