आईएसआईएस की साजिश मामले में 13 लोगों को जेल की सजा

अदालत ने 13 लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम युवाओं की भर्ती करके भारत में अपना आधार स्थापित करने के लिए आतंकी संगठन ISIS से संबद्धता और साजिश रचने के लिए जेल की सजा सुनाई;

Update: 2020-10-17 01:03 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 13 लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम युवाओं की भर्ती करके भारत में अपना आधार स्थापित करने के लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबद्धता और साजिश रचने के लिए जेल की सजा सुनाई। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के दोषियों को सजा सुनाई।

अदालत ने उन्हें अलग-अलग सजा सुनाई। एक व्यक्ति को 10 साल, तीन दोषियों को सात साल, एक को छह साल और आठ को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई।

इन लोगों के खिलाफ नौ दिसंबर, 2015 को मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान विभिन्न शहरों में तलाशी ली गई थी और 19 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने बाद में 2016-2017 में 16 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया।

यह पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने जुनूद-उल-खिलाफा-फील-हिंद के नाम से एक संगठन बनाया था, जो भारत में आईएसआईएस के प्रति निष्ठा रखने वाले मुस्लिम युवाओं को इस अंतराष्र्ट्ीय आतंकी संगठन में काम करने के लिए भर्ती करने की साजिश में शामिल था।

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