370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर से जुड़े 1164 मामले एनएचआरसी में पंजीकृत हुए : नित्यानंद राय

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया की एनएचआरसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 1 अक्टूबर, 2019 से दिसंबर 2022 तक एनएचआरसी में जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कुल 1164 मामले पंजीकृत किए गए हैं;

Update: 2023-03-14 18:42 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 1 अक्टूबर, 2019 से दिसंबर 2022 तक एनएचआरसी में जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कुल 1164 मामले पंजीकृत किए गए हैं। वहीं अक्टूबर 2019 तक 765 शिकायतें आयोग के समक्ष लंबित थीं।

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के आधार पर, जम्मू और कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग को समाप्त कर दिया गया है और केंद्रीय अधिनियम अर्थात मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को लागू किया गया है।

नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के मानव अधिकार संबंधी मामलों का क्षेत्राधिकार एनएचआरसी के अंतर्गत निहित है। आयोग के समक्ष राज्य आयोग के समाप्त होने के समय कुल 765 शिकायतें लंबित थीं।

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि एनएचआरसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 1 अक्टूबर, 2019 से दिसंबर 2022 तक एनएचआरसी में जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कुल 1164 मामले पंजीकृत किए गए हैं। आयोग द्वारा उनमें से 111 मामलों पर विचार कर उन्हें बंद कर दिया गया है। वहीं 368 का निस्तारण निर्देश के साथ कर दिया है, 484 को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज कर दिया गया है। वहीं एक मामले में मुआवजे की सिफारिश की गई है और 200 मामले आयोग में विचार किये जाने हेतु अभी लंबित हैं।

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