बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की उम्रकैद की सज़ा बरकरार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की अर्जी खारिज करते हुए  निचली आदालत के फैसले को बरकरार रखा;

Update: 2017-05-04 11:52 GMT

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की अर्जी खारिज करते हुए  निचली आदालत के फैसले को बरकरार रखा।  3 मार्च 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। 

आरोपियों में जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट, राधेशाम शाह, बिपिनचंद्र जोशी, कोसरभाई वोहानिया, बाकाभाई वोहानिया, प्रदीप मरोडिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट और रमेश चंदाना के नाम शामिल हैं।  इन्ही 11 लोगों ने सेशन्स कोर्ट के इस फैसले को बॉम्बे हायकोर्ट में चुनौती दी थी।  बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस विजया कापसे और जस्टिस मृदुला भाटकर की बेंच के सामने इस मुकदमें की सुनवाई हुई। 

आपको बता दे की  गुजरात दंगो के दौरान अहमदाबाद के राधिकापुर नामक गांव में 19 साल की बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था।  उस समय वह 5 महीने की गर्भवती थीं। साथ ही साथ उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 
 

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