दिल्ली में रेबीज होगा अधिसूचित रोग, निगरानी और इलाज को लेकर सरकार का बड़ा कदम
सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य रेबीज के मामलों की प्रभावी निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग और त्वरित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि इस घातक बीमारी से होने वाली मौतों को रोका जा सके।

दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजधानी में रेबीज के इलाज की सुविधाओं को पहले से ही मजबूत किया गया है। सरकार के अनुसार, दिल्ली के 11 जिलों में स्थित 59 स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, एंटी-रेबीज सीरम और रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन की सुविधा 33 चिन्हित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यह व्यवस्था रेबीज की रोकथाम और समय पर उपचार के लिए स्वास्थ्य तंत्र की एक मजबूत कड़ी है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलाज की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोब्युलिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में यह अहम कदम उठाया है। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि किसी भी रेबीज पीड़ित को इलाज के अभाव में जान न गंवानी पड़े और हर जिले में समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।
रेबीज उन्मूलन की दिशा में दिल्ली सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार स्थानीय निकायों, पशुपालन विभाग और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर ‘स्टेट एक्शन प्लान फॉर रेबीज एलिमिनेशन’ को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कुत्तों के माध्यम से फैलने वाले रेबीज से इंसानों की मौतों के आंकड़े को शून्य तक लाना है। इसके तहत न केवल इंसानों के इलाज और निगरानी को मजबूत किया जाएगा, बल्कि कुत्तों और अन्य जानवरों के टीकाकरण कार्यक्रम को भी व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस फैसले को बेहद अहम बताते हुए कहा कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है, जिसे पूरी तरह रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि “रेबीज पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है और इससे होने वाली कोई भी मौत स्वीकार्य नहीं है। रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने से सर्विलांस मजबूत होगा, समय पर इलाज सुनिश्चित होगा और राजधानी में रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।” स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी।


