किशोरी से छेड़छाड़ मामले पर युवक को तीन साल की सजा

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से छेड़छाड़ के चार साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए गए युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।;

Update: 2018-04-07 12:53 GMT

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से छेड़छाड़ के चार साल पुराने एक मामले में दोषी ठहराए गए युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश अनिल गुप्ता की अदालत में हुई इस मामले की सुनवाई में किशोरी की उम्र साबित करने में उसके स्कूल ने भी अहम भूमिका निभाई। स्कूल के प्राचार्य ने स्वयं पेश होकर उसकी उम्र का प्रमाण पेश किया।

विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले ने बताया कि बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम बम्हनी निवासी राजकुमार मोखेड़े (23) ने आठ जुलाई 2014 की शाम स्कूल से घर लौट रही कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

छात्रा ने परिजन को पूरी घटना बताई। परिजन ने बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने सबूतों और गवाहों के आधार पर छेड़छाड़ की घटना को सही माना और आरोपित राजकुमार को पॉक्सो अधिनियम में तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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