वाड्रा की अंतरिम जमानत अवधि 19 मार्च तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि आज बढ़ा दी;

Update: 2019-03-02 16:17 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि आज बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा और उनके सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि 19 मार्च तक बढ़ा दी।

अदालत ने इन दोनों को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया।

अदालत ने वाड्रा और अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

यह मामला वाड्रा के नाम पर विदेश में 19 लाख पाउंड की संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा है।

ईडी ने सात दिसंबर, 2018 को दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरू में वाड्रा की कई संपत्तियों पर छापेमारी की थी।

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