उत्तराखंड हाई कोर्ट का फिल्म 'केदारनाथ' की रिलीज पर रोक से इनकार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज फिल्म 'केदारनाथ' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया;

Update: 2018-12-06 18:48 GMT

देहरादून । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज फिल्म 'केदारनाथ' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और अपना फिल्मी सफर शुरू कर रहीं सारा अली खान मुख्य भूमिका में हैं।

गढ़वाल के स्वामी दर्शन भारती ने मांग की थी कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि भारती को अपनी शिकायत के साथ रुद्रप्रयाग जिला मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की एकल पीठ को बताया गया कि फिल्म को प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्योंकि यह हिंदु भावनाओं को चोट पहुंचाने के अलावा उन लोगों को भी आघात पहुंचाती है, जो 2013 में आई बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इस बाढ़ ने केदारनाथ को काफी नुकसान पहुंचाया था।

याचिकाकर्ता की दलील थी कि यह फिल्म मुस्लिम लड़के व हिंदू लड़की के बीच विवाह का संकेत देकर 'लव जिहाद' को प्रचारित करती है।

आपत्ति के मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित की है, जिसमें गृह सचिव नितेश कुमार झा, पुलिस महानिदेशक अनित रतूड़ी और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर शामिल हैं। 

एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि समिति से सभी पहलुओं पर विचार कर राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है, जिसके बाद उत्तराखंड में फिल्म की रिलीज को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। 

फिल्म शुक्रवार को देशभर में रिलीज के लिए तैयार है।
 

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