उप्र : बिना गाइडलाइन के औद्योगिक उपयोग में नहीं आएगा भूगर्भ जल

अब भूगर्भ जल का दोहन औद्योगिक घराने बिना पूछे नहीं कर पाएंगे।;

Update: 2020-10-07 12:57 GMT

लखनऊ | अब भूगर्भ जल का दोहन औद्योगिक घराने बिना पूछे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है। हालांकि यूपी इन्वेस्टमेंट बोर्ड भूगर्भ जल संबंधित किल्ल्त को दूर करने और उद्यमियों की सहूलियत के लिए एक पोर्टल शुरू करेगा। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एनओसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्रों को जल्द निस्तारण किया जाए। 82 अतिदोहित और 47 क्रिटिकल विकास खंडो को छोड़कर बांकी जगह पर यूपी इन्वेस्ट द्वारा भूगर्भ जल के उपयोग के लिए पोर्टल से एनओसी जारी की जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में पेयजल व आवासीय परिसरों के लिए पानी के संबंध में पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अतिदोहित और क्रिटिकल विकास खंडों में पहले से संचालित औद्योगिक इकाइयों को सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा दी गयी एनओसी को प्रदेश स्तरीय बोर्ड के परीक्षण बाद पोर्टल के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा।

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