उप्र : अब जहरीली शराब कारोबारियों को सजा-ए-मौत

जहरीली शराब से मृत्यु होने पर मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है;

Update: 2017-09-20 17:49 GMT

लखनऊ। जहरीली शराब से मृत्यु होने पर मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

राज्य में दो वर्षो में जहरीली शराब पीने से एक सौ से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई गम्भीर रुप से बीमार हुये और कुछ को अपनी आंख तक गंवानी पडी।

इन हादसों काे गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जहरीली शराब के कारोबारियों के खिलाफ कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें उम्र कैद या मृत्यु दण्ड तक की सजा का प्राविधान करने का निर्णय लिया है।

सरकार का दावा है कि अवैध शराब से मौत पर ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंंत्रिमण्डल की कल शाम यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज पत्रकारों को बताया कि शराब पीने से मृत्यु होने पर दोषियों को मौत की सजा देने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिये आबकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है।

मंत्रिमंडल में लिये गये निर्णय के अनुसार अवैध शराब से मौत, स्थायी अपंगता पर दोषियों को आजीवन कारावास या 10 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों अथवा मृत्यु दण्ड तक का प्रावधान किया गया है।

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