गांजा तस्करी मामले में दो को सजा

बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आज दो लोगों को आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा प्रत्येक को एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई;

Update: 2017-09-15 20:53 GMT

पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आज दो लोगों को आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा प्रत्येक को एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ(एनडीपीएस)अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रामसूरत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद नयी दिल्ली के बुद्ध विहार निवासी अशोक कुमार गुप्ता एवं विजय विहार के रहने वाले पुनीत सिंघल को अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को पांच वर्ष कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2013 में पुलिस ने दोनों दोषियों को नेपाल से लाये जा रहे 15 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ पटना के अंतरराज्यीय बस अड्डा मीठापुर के निकट गिरफ्तार किया था।

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