हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।;

Update: 2020-02-14 17:51 GMT

मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

न्यायाधीश राकेश गोयल ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों सगे भाई लाखन और माखन रजक को दोषी करार देते हुए कल उम्रकैद और सात हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार गत 18 अप्रैल 2017 की शाम को आरोपी लाखन और उसके भाई माखन रजक निवासी ग्राम खेरली चिंनोनी ने कैलारस कस्बे में स्थित पुरानी सब्जी मंडी में नीतेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की पुष्टि करने के लिए आरोपी लाखन ने दूसरी बार भी नीतेश को गोली मारी। कैलारस पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर सबलगढ़ न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया था।

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