हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास
बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में आज दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई;
By : एजेंसी
Update: 2019-12-12 01:19 GMT
सुपौल। बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में आज दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविरंजन मिश्र की अदालत ने यहां मामले में ओमप्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सोमन मेहता और सूर्यनारायण मेहता को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
आराेप के अनुसार, 24 जुलाई 2009 को सोमन मेहता और सूर्यनारायण मेहता ने बथनाहा चौक के निकट ओम प्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।