ट्रिपल तलाक विधेयक सदन में पेश

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह बिल पूरी तरह  से संवैधानिक है। 

Update: 2017-12-28 13:32 GMT

नई दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि यह बिल पूरी तरह  से संवैधानिक है। यह नारी गरिमा सम्मान का बिल है और किसी मजहब संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। इस बिल का उल्लंघन करने पर 3 साल की सज़ा होगी। 

This law is for women's rights & justice & not regarding any prayer, ritual or religion: Law Minister Ravi Shankar Prasad in Lok Sabha #TripleTalaqBill pic.twitter.com/feFU2W3faF

— ANI (@ANI) December 28, 2017


 

 इस विधेयक के प्रावधानों पर राजद, बीजद और एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध करते हुए कहा कि ये बिल मूल अधिकारों का उल्लंघन है ।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को पाप बताया गया था लेकिन यह बिल पूरी तरह  से संवैधानिक है और आज का दिन बहुत  ऐतिहासिक है।
 

 

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