प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी
नाबालिग बच्ची का हो रहे विवाह की जानकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं पुलिस को मिलने पर सभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और समझाईश देकर विवाह को रूकवाया;
तखतपुर। नाबालिग बच्ची का हो रहे विवाह की जानकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं पुलिस को मिलने पर सभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और समझाईश देकर विवाह को रूकवाया। परिजनों ने लिखकर दिया कि जानकारी के अभाव मेंं विवाह हो रहा था अब बच्चीं को बालिग होने के बाद ही विवाह होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बंाधा में आज एक विवाह समारोह आयोजित था इस विवाह समारोह में नाबालिग बच्चीं का विवाह सम्पन्न होने की जानकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी दिप्ती पटेल को जानकारी मिली कि नाबालिग बच्चीं का विवाह हो रहा है लोक सुराज समाधान शिविर का कैम्प ग्राम रानीडेरा में आयोजित था इसी कैम्प महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपस्थित थी सूचना मिलने पर कैम्प को छोड़कर दिप्ती पटेल अपनी टीम सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती गीता दुबे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता, विनस मसीह, जूनापारा चौकी प्रभारी दिनेश तोमर, आरक्षक संजय कश्यप, सत्येंद्र सिंह राजपूत विवाह स्थल ग्राम बांधा पहुंचे। वर वधु की आयु की जांच के लिए प्रमाण पत्र मांगा गया जिसमें वधु की अंकसूची 14 अगस्त 2000 अंकित पाया गया।
इस हिसाब से वधु की उम्र 17 वर्ष 7 माह होने पर उक्त विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आने के कारण बालिका की माता श्रीमती बिंदू लहरिया पति जगमोहन लहरिया को बाल विवाह करने से होने वाली कानूनी प्रावधान और दण्ड की जानकारी विस्तृत रूप से परियोजना अधिकारी दिप्ती पटेल ने दी।
परियोजना अधिकारी दीप्ती पटेल को बताया कि जन्म के वर्ष के आधार पर आधार एवं अज्ञानतावश बेटी का विवाह तय करके गया था पर आपके द्वारा दी गई जानकारी से वे संतुष्ठ है और बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाने के बाद ही विवाह तय करेंगे। समझाईश पर परिजनों द्वारा ग्रामीणों के बीच में सहमति जतायी और बच्चीं की बालिग होने के बाद ही विवाह करने की सहमति जतायी।