दिल्ली सरकार ने अपनी स्कूल शिक्षा बोर्ड को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की

 राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों में देखी जा रही गिरावट के साथ ही अब राज्य सरकार ने अपनी स्कूल शिक्षा बोर्ड - दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (डीबीएसई) को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी;

Update: 2021-06-20 10:01 GMT

नई दिल्ली।  राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों में देखी जा रही गिरावट के साथ ही अब राज्य सरकार ने अपनी स्कूल शिक्षा बोर्ड - दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (डीबीएसई) को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, डीबीएसई के कामकाज के तहत सरकारी स्कूलों के साथ समन्वय की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

दिल्ली सरकार ने पहले अनुमान लगाया था कि 25-30 सरकारी स्कूल अपने संचालन के पहले शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में डीबीएसई से संबद्ध होंगे। हालांकि, अधिकारी इस बात की तुरंत पुष्टि नहीं कर सके कि कितने स्कूलों ने नए स्थापित डीबीएसई से संबद्ध होने में रुचि दिखाई है।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "विभिन्न चरणों में विभिन्न विकास हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों के साथ समन्वय, स्टाफ सदस्यों की भर्ती, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तैयार करना और कई अन्य चीजें प्रक्रिया में हैं। हालांकि, सभी घटनाक्रम अपने प्रारंभिक चरण में हैं और उम्मीद है कि हम अगले एक या दो महीनों में कोई घोषणा करने में सक्षम होंगे।"

यह पूछे जाने पर कि बोर्ड कब से पूरी तरह से काम करेगा अधिकारी ने कहा: "दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का वास्तविक कामकाज शहर में स्कूलों के फिर से खुलने के बाद शुरू हो जाएगा।"

दिल्ली के पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड (डीबीएसई) की स्थापना की घोषणा आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने 9 मार्च को 2021-22 के वार्षिक बजट के दौरान की थी और इसके लिए 62 करोड़ रुपये की अलग से राशि आवंटित की गई थी।

दिल्ली सरकार के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अधिसूचना जारी कर दी गई थी, पाठ्यक्रम की तैयारी भी जोरों पर थी, लेकिन राजधानी में कोरोना की दूसरी लहर के दस्तक देने के चलते डीबीएसई के कामकाज को शुरू करने की सभी योजनाओं को रोक दिया गया था।

डीबीएसई दिल्ली सरकार के अधीन पहला स्वतंत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड है। इसके शासन और समन्वय की देखरेख दिल्ली के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी निकाय द्वारा की जाएगी। शासी निकाय के अन्य सदस्य शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और बच्चों के माता-पिता होंगे।

दिल्ली के लिए अलग शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व 19 मार्च को सामने आया। ऐसा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत हुआ। दिल्ली कैबिनेट ने 6 मार्च को डीबीएसई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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