केंद्र सरकार ने किया एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 लागू

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि एचआईवी एड्स (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 लागू हो गया है

Update: 2018-09-11 12:54 GMT

नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि एचआईवी एड्स (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 लागू हो गया है।

मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, " केंद्र सरकार ने ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायरड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 (2017 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 सितंबर 2018 से इस अधिनियम को लागू कर दिया है।" 

Government issues a notification for bringing the HIV/AIDS Act into force from 10th September 2018.https://t.co/mi7dFVUEGY#AIDS2018 #SwasthaBharat

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) September 11, 2018


 

संसद ने एड्स/एचआईवी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 11 अप्रैल 2017 को इस अधिनियम को पारित कर दिया था। 

यह अधिनियम उपचार, रोजगार और कार्यस्थल पर ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह के भेदभाव को रोकता है। 

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