थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर पर वर्ष 2014 में अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है;

Update: 2018-05-14 21:14 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर पर वर्ष 2014 में अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। थरूर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। शशि थरूर ने आरोपपत्र को 'अतर्कसंगत' बताया है। इस आरोपपत्र को दिल्ली पुलिस ने यहां महानगर दंडाधिकारी धर्मेद्र सिंह की अदालत में दाखिल किया। इसमें उल्लेख किया गया है कि नई दिल्ली के होटल के कमरे में 17 जनवरी, 2017 को पाए गए सुनंदा पुष्कर के शव पर 'हाथापाई के निशान' थे।

इसमें कहा गया, "उनके निजी सहायक नारायण सिंह के बयान के मुताबिक, ये (निशान) सुनंदा पुष्कर थरूर व उनके पति शशि थरूर के बीच हुई हाथापाई के कारण हुए थे। हालांकि, इस तथ्य की आगे जांच की जा रही है।"

आरोपपत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर के भाइयों व बेटे ने 'किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए हैं।'

सुनंदा पुष्कर (51) को दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में उनके कमरे में मृत पाया गया था। इससे कुछ दिनों पहले सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर पर एक पाकिस्तानी पत्रकार से प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया था।

आरोपपत्र के अनुसार, पुलिस ने कहा है कि पुष्कर की हत्या के मामले में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन वह आत्महत्या करने को मजबूर हुई, क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थीं और मौत से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थीं।

कांग्रेस नेता शशि थरूर (62) ने ट्विटर पर अपना बचाव किया है। उन्होंने कहा, "अतर्कसंगत आरोपपत्र दाखिल किए जाने पर मैंने ध्यान दिया है।" उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ 'जोरदार तरीके से लड़ेंगे।'

थरूर ने कहा, "सुनंदा को जानने वाला कोई भी नहीं मानेगा कि वह आत्महत्या कर सकती है।"

उन्होंने कहा कि अगर 'चार साल से ज्यादा समय बाद जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची है' तो यह 'दिल्ली पुलिस की पद्धतियों को अच्छा नहीं बताती है।'

उन्होंने कहा, "अक्टूबर, 2017 में कानून अधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बयान में कहा था कि उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया है और अब छह महीने बाद कहते हैं कि मैंने आत्महत्या के लिए उकसाया है। यह अविश्वसनीय है।"

सूत्रों के अनुसार, थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 व 498ए के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने व पत्नी के खिलाफ क्रूरता का आरोप है, जिसके तहत उन्हें दस साल तक जेल की सजा हो सकती है।

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