टेरर फंडिंग : जम्मू-कश्मीर के व्यापारी की 6.2 करोड़ की संपत्ति जब्त

जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तीन माह बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली की 6.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की;

Update: 2019-11-27 02:23 GMT

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तीन माह बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली की 6.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।

ईडी ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि वटाली का संबध टेरर फंडिंग (आतंकवादियों को धन मुहैया कराना) से है। उसके तार लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़े हुए हैं।

ईडी ने इससे पहले वटाली और उसके परिवार के सदस्यों की 8.94 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

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