हार्दिक के खिलाफ दर्ज तिरंगे के अपमान से जुडा मामला वापस लिया : गुजरात सरकार

उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने इसकीपुष्टि करते हुए बताया कि पिछले माहपाटीदार समुदाय के प्रतिनिधियों जिनमें स्वयं हार्दिक भी शामिल थे;

Update: 2017-10-11 23:37 GMT

राजकोट/गांधीनगर। गुजरात सरकार के निर्देश पर आज पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति यानी पास के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दो साल पहले राजकोट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच के मौके पर विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगे के कथित अपमान के लिए दायर एक मुकदमे को आज वापस ले लिया गया।

उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने इसकीपुष्टि करते हुए बताया कि पिछले माहपाटीदार समुदाय के प्रतिनिधियों जिनमें स्वयं हार्दिक भी शामिल थे, के साथ सरकार की बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि पाटीदार आंदोलन से जुडे सभी गैर गंभीर किस्म के मुकदमे तथजिन्हें वापस लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास हो, को चरणबद्ध तरीके से वापस ले लिया जायेगा। यह निर्णय उसी के तहत लिया गया है।

राजकोट कलेक्टर ने गृह विभाग के निर्देश पर संबंधित आदेश जारी किया है। आंदोलन से जुडे दो अन्य मामले भी वापस लिये गये हैं। अन्य मामलों की भी समीक्षा हो रही है।

ज्ञातव्य है कि हार्दिक ने अपने आंदोलन के प्रचार के लिए उक्त एकदिवसीय मैच का इस्तेमाल करने की घोषणा कर रखी थी। वह मैदान में प्रवेश के लिए किसान जैसा वेश बदल कर जब स्टेडियम से कुछ दूरी पर थे तभी पुलिस ने उन्हे जब रोकने की कोशिश की तो वह अपनी कार की छत पर चढ कर तिरंगे को उल्टा लहराने लगे। इस संबंध में पडधरी थाने में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था हालांकि बाद में अदालत ने जमानत दे दी थी।

उपमुख्यमंत्री श्री पटेल ने इस फैसले को दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड कर नहीं देखने की बात कही। उधर पास के प्रवक्ता वरूण पटेल ने इस फैसले का स्वागत किया तथा कहा कि आंदोलन से जुडे सभी मामले वापस होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर भाजपा भी पाटीदार समुदाय के हित में ठोस फैसले लेगी तो उसे समर्थन दिया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि हार्दिक के खिलाफ आंदोलन से जुडे कई मामले दायर है जिनमें सबसे गंभीर राजद्रोह के दो मुकदमे है। इस सिलसिले में वह नौ माह तक जेल में भी रह चुके हैं। राज्य सरकार ने इसकी वापसी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है।

 

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