मुंबई ब्लास्ट मामले में ताहिर और फिरोज को फांसी की सज़ा
मुबंई के 1993 बम ब्लास्ट मामले में विशेष टाडा अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ सज़ा का ऐलान किया है;
नई दिल्ली। मुबंई के 1993 बम ब्लास्ट मामले में विशेष टाडा अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ सज़ा का ऐलान किया है। अदालत ने करीमुल्लाह खान को उम्रकैद और साथ ही 2 लाख रूपय का जुर्माना लगाया । वह मुबंई ब्लास्ट मामले में हथियार सप्लाई का दोषी पाया गया था।
अबू सलेम को उम्रकैद की सज़ा दी गई और वह भी करीमुल्लाह खान की तरह मुबंई ब्लास्ट में हथियार सप्लाई का दोषी पाया गया था। सज़ा देने के बाद बैंच पर बैठकर रो पढ़ा अबू सलेम।
अबू सलेम के बाद टाडा कोर्ट ने रियाज सिद्धकी को 10 साल की सज़ा सुनाई है और वह अबू सलेम का साथी था।
ताहिर मर्चेंट और फिरोज को फांसी की सज़ा इसलिए दी गई है क्योकि पूरी बम ब्लास्ट की साजिश इन दोनों ने ही रची थी अगर यह चाहते तो पूरी साजिश को रोक भी सकते थे। कोर्ट ने अपराध के अनुसार इन 5 आरोपियों को सज़ा सुनाई है ।
सज़ा देने के बाद सरकारी वकील उच्चवल ने बताया की जिन आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा हुई है वह टाडा अदालत के तहत चुनौती दे सकते है ।