निलंबित आईएएस अधिकारी की 36 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अधिकारी बी.एल.अग्रवाल की 36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है;
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अधिकारी बी.एल.अग्रवाल की 36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अग्रवाल पर कथित तौर पर फर्जी बैंक खातों के माध्यम से धनशोधन का आरोप है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी व छत्तीसगढ़ सरकार में तत्कालीन प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई एक मामले की जांच कर रही थी, जिसे उन्होंने पैसे देकर रफा-दफा करने का प्रयास किया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 36.09 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति अग्रवाल तथा रायपुर स्थित प्राइम इस्पात लिमिटेड की है, जो उनके भाइयों की कंपनी है। अग्रवाल ने कुछ बैंक अफसरों की मदद से रायपुर की यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखा में ग्रामीणों के नाम पर 446 बेनामी बैंक खाते खोले थे। एजेंसी ने कहा, खातों में जमा पैसे फर्जी कंपनियों को स्थानांतरित किए गए और बाद में उन कंपनियों ने इन पैसों को भारी भरकम प्रीमियम वाले शेयरों के रूप में प्राइम इस्पात लिमिटेड में निवेश कर दिया। पैसों का इस्तेमाल कंपनी की फैक्ट्री, इमारत, जमीन तथा मशीनरी व अन्य अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया। एजेंसी ने कहा कि पैसे बेनामी बैंक खातों से 13 फर्जी कंपनियों को स्थानांतरित किए गए, जिसे निवेश के माध्यम से अग्रवाल संचलित करते थे।