सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

मध्यप्रदेश के भोपाल की विशेष अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को आज छह माह की सजा सुनाई

Update: 2020-01-25 02:49 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल की विशेष अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को आज छह माह की सजा सुनाई।

एमपीएमएलए प्रकरणों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने चेक बाउंस के चार अलग अलग मामलों में दोषी पाए गए पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को यह सजा सुनायी है। हालांकि मामले में आरोपी पूर्व मंत्री पटवा को अदालत ने अपील अवधी तक जमानत पर छोड़ दिया है।

अभियोजन के अनुसार आरोपी पूर्व मंत्री पटवा ने तीन वर्ष पूर्व इंदौर निवासी अनीता देवी से 5 लाख , सारिका जैन से 9 लाख 50 हजार, संजय कुमार जैन से 9 लाख और माया जैन से 6 लाख 50 हजार रूपए उधार स्वरूप प्राप्त किए थे। इसके एवज में पूर्व मंत्री ने उन्हें उतनी ही राशि के चेक प्रदान किये थे, जो कि बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए थे। इसके बाद इन मामलों में प्रकरण दर्ज कराया गया था।

Full View

Tags:    

Similar News