ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा

Update: 2024-07-12 06:45 GMT

नई द‍िल्‍ली। दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।

केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्‍च अदालत का दरवाजा खटखटाया था. आज अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। यह इस मामले में भी अहम होगा, क्‍योंक‍ि दो दिन पहले ही ईडी ने हाईकोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें केजरीवाल को घोटाले का मुख्‍य आरोपी बताया है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ही लोकसभा चुनाव के लिए एक जून को अंतर‍िम जमानत दी थी। बाद में उन्‍होंने कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 जून को आत्‍मसमर्पण कर दिया था।

इससे पहले 20 जून को केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। ईडी ने अगले दिन हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था। अदालत जो निष्कर्ष न‍िकाला वो प्रासंग‍िक तत्‍थ्‍यों पर आधार‍ित नहीं थे।

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