सुप्रीम कोर्ट लालू यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कई करोड़ रूपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका होगी;

Update: 2019-04-05 13:54 GMT

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अगले बुधवार को सुनवाई करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। 

 सिब्बल ने कहा कि इस मामले में नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है, लेकिन मामले को सुनवई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जांच एजेंसी को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करना है। 

इस पर न्यायमूर्ति गोगोई ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नौ अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि जमानत याचिका की सुनवाई एक दिन बाद 10 अप्रैल को होगी।

इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

सिब्बल ने गत 16 मार्च को न्यायालय से कहा था कि तीन मामलों में लालू को सजा हुई है। सभी मामले एक ही तरह के हैं, लेकिन सजा अलग-अलग है।

उन्होंने दलील दी थी कि इस मामले में दोषी करार दिये गये अन्य लोगों को जमानत मिल गयी है, उनके मुवक्किल को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाना चाहिए। 

उनकी दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा था।

लालू प्रसाद ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद प्रमुख दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

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