सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को 9 अक्टूबर को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 वर्षों से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया है;

Update: 2023-10-05 09:32 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 वर्षों से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने 9 अक्टूबर को राज्य सरकार के सर्वोच्च नौकरशाह की व्यक्तिगत मौजूदगी का आदेश दिया, क्योंकि यह पाया गया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद झारखंड सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

आदेश में कहा गया है, “इतने संवेदनशील मामले में झारखंड सरकार सो रही है और एक वकील नियुक्त करने की भी परवाह नहीं कर रही है। झारखंड के मुख्य सचिव 09.10.2023 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।''

शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार, बिहार और झारखंड सरकारों और अन्य को नोटिस जारी किया था।

मंगलवार को शीर्ष अदालत ने राज्य के एक पैनल अधिवक्ता द्वारा मुख्य सचिव को नहीं बुलाने के अनुरोध को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला अभी तक किसी भी वकील को नहीं सौंपा गया है और पैनल अधिवक्ता ने केवल बचाव के लिए अच्छे विश्‍वास में बयान दिया है। कहा गया कि बिहार ने पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया है और केंद्र सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

मामले की आगे की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

Full View

Tags:    

Similar News