उच्चतम न्यायालय ने खारिज की कार्ति चिंदबरम की याचिका

 उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की 20 नवंबर से एक सप्ताह की अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगें जाने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी;

Update: 2017-11-16 14:34 GMT

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की 20 नवंबर से एक सप्ताह की अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगें जाने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी।

जांच एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) का दावा है कि कार्ति चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आईएनएक्स मीडिया को वर्ष 2007 में 305 करोड़ रूपए की क्लीयरेंस देने के मामले में लिप्त हैं।

कार्ति ने कैम्बिज विश्वविद्यालय में एक सेमीनार में हिस्सा लेने के लिए एक हफ्ते की अवधि तक विदेश जाने की अनुमति के लिए यह याचिका दायर की थी। न्यायालय को इस मामले में जवाब देने के लिए सीबीआई ने अतिरिक्त समय की मांग की है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को इस मामले में आज शाम तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया है।
 

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