सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, लोकपाल अधिनियम लागू करे
उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना देरी किये लोकपाल अधिनियम को लागू करे;
By : देशबन्धु ब्यूरो
Update: 2017-04-27 13:27 GMT
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना देरी किये लोकपाल अधिनियम को लागू करे। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्तियों को लंबित न रखे।
न्यायालय ने यह फैसला एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवायी के बाद दिया।