पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत : ममता

तृणमूल कांग्रेस नेता एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लोकतंत्र और जनता की जीत बताया;

Update: 2018-08-24 23:31 GMT

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस नेता एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लोकतंत्र और जनता की जीत बताया और फर्जी दुष्प्रचार के जरिए राज्य की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी(भाजपा), कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) को आड़े हाथों लिया।

सुश्री बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा , “ मैं समझती हूं कि यह लोकतंत्र और जनता की जीत है। मैं इसे देश की जनता को समर्पित करना चाहती हूं।” उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने अपने राजनीतिक फायदे और राज्य की छवि खराब करने के मकसद से सुनियाेजित रूप से दुष्प्रचार किया।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने ममता सरकार को बड़ी राहत देते हुए पंचायत चुनाव में ऑनलाइन भरे गये नामांकन पत्रों को मंजूर करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को निरस्त कर दिया और साथ ही उन 20 हजार से अधिक पंचायत सीटों पर दोबारा चुनाव कराने से इन्कार कर दिया जिन पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये थे। शीर्ष अदालत ने 20 हजार से अधिक पंचायत सीटों पर पुनर्मतदान कराने संबंधी भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की याचिकाएं निरस्त कर दीं। न्यायालय ने हालांकि कहा कि चुनाव परिणाम से प्रभावित उम्मीदवार 30 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।

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