ननि के अधीक्षण अभियंता सुधीर गुप्ता को भेजा गया जेल

अनुपातहीन संपत्ति के मामले में नगर निगम के अधीक्षण अभियंता सुधीर गुप्ता की जमानत की अर्जी भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने खारिज कर दी;

Update: 2017-07-11 16:48 GMT

बिलासपुर। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में नगर निगम के अधीक्षण अभियंता सुधीर गुप्ता की जमानत की अर्जी भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने खारिज कर दी और 15 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2002 में नगर निगम के सुधीर गुप्ता और फरीद कुरैशी के ठिकानों में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। इस मामले में फरीद कुरैशी को जेल भेज दिया गया था। बाद में जमानत पर उसे छोड़ा गया।

मामले में अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एसीबी ने 15 वर्ष पुराने मामले में आज नगर निगम के अधीक्षण अभियंता सुधीर गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी के कोर्ट में पेश किया गया जहां एसीबी ने न्यायालय को बताया कि छापमार कार्रवाई में सुधीर गुप्ता के ठिकानों से अनुपातहीन संपत्ति बरामद हुई थी।

कार्रवाई के बाद सुधीर गुप्ता पर धारा 13 (1)  और 13 (2) का मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान अधीक्षण अभियंता के वकील रूपेश द्विवेदी ने सुधीर गुप्ता की जमानत को लेकर बहस भी की।

न्यायालय ने जमानत अर्जी अस्वीकार करते हुए 15 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 25 जुलाई को निश्चित की है।

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