ताजमहल के करीब पार्किंग इमारत ढहाने पर रोक : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आगरा में ताजमहल के नजदीक निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किं ग इमारत को ढहाने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी;

Update: 2017-10-27 22:10 GMT

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आगरा में ताजमहल के नजदीक निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किं ग इमारत को ढहाने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने और उत्तर प्रदेश सरकार से ताज क्षेत्र व आस पास के क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रदूषण पर समग्र नीति दाखिल करने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि सरकार ताजमहल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और विश्वास दिलाया कि इसके लिए समग्र नीति दाखिल की जाएगी।

न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को करेगा।

बहुमंजिला पार्किं ग को ताजमहल के पूर्वी दरवाजे से 1 किलोमीटर के दायरे में बनाया जा रहा है।

ताजमहल के करीब बनने वाले इस पार्किं ग में 400 चार-पहिये वाहनों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। इसका निर्माण इस क्षेत्र में कम पार्किं ग क्षेत्र की वजह से वाहनों के सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से जमा होने से निजात दिलाने के लिए किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायलय के 24 अक्टूबर को इस बहुमंजिला पार्किं ग को ढहाने के फैसले को रोकने के लिए दोबारा सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

इससे पहले न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की बहुमंजिला पार्किं ग योजना पूरी करने के लिए 11 पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया था और बहुमंजिला पार्किं ग को ढहाने के निर्देश दिए थे।

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