कनाडा की अदालत ने लगाई नकाब पर प्रतिबंध संबंधी कानून पर रोक
कनाडा की अदालत ने क्यूबेक प्रांत में लोगों पर सार्वजनिक सेवाओं के लेनदेन के समय चेहरे पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध संबंधी कानून पर रोक लगा दी है
टोरंटो । कनाडा की अदालत ने क्यूबेक प्रांत में लोगों पर सार्वजनिक सेवाओं के लेनदेन के समय चेहरे पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध संबंधी कानून पर रोक लगा दी है।
इस निर्णय को नागरिक स्वतंत्रता समूहों के लिए जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इन समूहों ने तर्क दिया था कि कानून असंवैधानिक है और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार न्यायाधीश बबाक बैरिन ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध संबंधी कानून पर सरकार की ओर से कानूनी दिशानिर्देश मिलने तक पाबंदी लगा दी है। सरकार के कानूनी दिशानिर्देश तय करेंगे कि कानून कैसे लागू होगा और किन परिस्थितियों में इस कानून से छूट मिलेगी। मुख्य रूप से फ्रेंच बोलने वाले क्यूबेक प्रांत की सरकार के पास अब इस बात को स्पष्ट करने का अवसर है कि कानून कैसे व्यवहार में लाया जाएगा।
अक्टूबर महीने में पारित यह कानूून विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों, अस्पताल कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और बस चालकों समेत सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा था। कानून में हालांकि किसी धर्म का उल्लेख नहीं है लेकिन चर्चा का केंद्र अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला नकाब है।