उमर खालिद को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 दिनों की मिली अंतरिम जमानत

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें सात दिनों की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है;

Update: 2024-12-18 18:51 GMT

नई दिल्ली। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें सात दिनों की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है।

बता दें कि उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी जिस पर कार्ट से खालिद को राहत मिली है।

बताते चलें कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक टकराव के पीछे बड़ी साजिश के आरोपों से जुड़े मामले में उमर खालिद आरोपी है। इस टकराव में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वह चार साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।

 

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