सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में बड़ा फैसला, सभी 22 आरोपी बरी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने संतोषजनक गवाहों और सबूतों के अभाव में आज सोहराबुद्दीन शेख;
By : एजेंसी
Update: 2018-12-21 13:07 GMT
मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने संतोषजनक गवाहों और सबूतों के अभाव में आज सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ मामला और कौसर बी के दुष्कर्म व हत्या मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.जे. शर्मा ने कहा, "2005 के मुठभेड़ मामलों में साजिश और हत्या का जुर्म साबित करने के लिए पेश सबूत और गवाह संतोषजनक नहीं हैं।"
अदालत ने कहा कि मामलों में परिस्थिजन्य साक्ष्य ठोस नहीं हैं।