अजय मिश्र टेनी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एसकेएम ने किया स्वागत, उठाई बर्खास्तगी की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। जिसपर किसान संगठनों ने खुशी जाहिर की और जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति एक उम्मीद जगने की भी बात कही है। मोर्चे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि आशीष मिश्रा टेनी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहना इस मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। इस आदेश के बाद इस जघन्य हत्याकांड के सूत्रधार का देश के गृह राज्य मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचता है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज कहा कि, 3 अक्टूबर को हुए इस जघन्य हत्याकांड में शुरू से ही अपराधियों को बचाने की कोशिश चल रही थी और बार-बार सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से ही न्याय मिल पाया है। इस आदेश के बाद अब अजय मिश्र टेनी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचा है। इस फैसले से उम्मीद बनती है कि अब इस हत्याकांड में संविधान और कानून की मयार्दा के हिसाब से दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर यह मांग की है कि अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मई के पहले सप्ताह में संयुक्त किसान मोर्चा एक राष्ट्रीय बैठक कर राष्ट्रीय विरोध कार्यक्रम की घोषणा करेगा।
इसके अलावा मोर्चे ने आगे कहा कि, आज भी इस हत्याकांड में घायल हुए कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाहों पर हमले जारी हैं। इस कांड में फंसाए गए चार किसान आज भी हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं और उनकी जमानत की अर्जी पर विचार भी नहीं हुआ है। स्थानीय स्तर पर आज भी मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके परिवार का आतंक कायम है।