शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया;

Update: 2018-07-04 15:33 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह गुरुवार को अपना फैसला सुनाएंगे। दिल्ली पुलिस ने थरूर की याचिका का विरोध किया है।

अदालत ने पांच जून को पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। 

62 वर्षीय सांसद को सात जुलाई को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

सुनंदा पुष्कर (51) की दिल्ली के एक होटल के कमरे में 17 जनवरी 2014 को रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पति पर पाकिस्तानी पत्रकार के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया था।

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