शांति भूषण ने मास्टर ऑफ रोस्टर’ के खिलाफ दायर की याचिका

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण ने मुकदमोें के बंटवारे में सीजेआई के अलावा कॉलेजियम के अन्य चार सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी याचिका शीर्ष अदालत में दायर की है।;

Update: 2018-04-06 16:08 GMT

नयी दिल्ली।  पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण ने मुकदमोें के बंटवारे (रोस्टर) में देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के अलावा कॉलेजियम के अन्य चार सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी याचिका शीर्ष अदालत में दायर की है।

अपने पुत्र प्रशांत भूषण के जरिये दायर याचिका में सीनियर भूषण ने कहा है कि विभिन्न पीठों को मुकदमे आवंटित करने के मामले में मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से भी राय मशविरा करना चाहिए। 

याचिकाकर्ता ने कहा है कि चूंकि सीजेआई ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हैं, इसलिए इस याचिका को उनके नेतृत्व वाली पीठ के बजाय किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

सीनियर भूषण की यह याचिका कांग्रेस पार्टी द्वारा सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न लाने के फैसले के बाद दायर की गयी है। 
 

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