अदालत ने मासूम की हत्या के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश में हमीरपुर की एक अदालत ने करहियां गांव में 14 साल पहले जमीनी विवाद के चलते मासूम की हुई हत्या के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद एवं तीन हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है;

Update: 2018-11-01 00:56 GMT

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर की एक अदालत ने करहियां गांव में 14 साल पहले जमीनी विवाद के चलते मासूम की हुई हत्या के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद एवं तीन हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया।

अपर सत्र न्यायाधीश शैलेज चंद्रा की अदालत ने बुधवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व तीस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है तथा साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव में एक अक्टूबर 2004 को कल्लू के नौ वर्षीय पुत्र रविप्रकाश की लाश बोरे में

गांव के बाहर पायी गयी थी। कल्लू ने इस मामलें में गांव के ही जसवंत के साथ जयकरन, धरमपाल, सूरजपाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। 

पुलिस ने जसवंत की निशानदेही पर चाकू बरामद किया। पुलिस ने मामले की छानबीन कर चतुर्थ जिला अपर सत्र न्यायालय में चालन पेश किया। अदालत ने जसवंत को हत्या का दोषी माना जबकि साक्ष्य के अभाव में जयकरन, धर्मपाल एवं सूरज को दोष मुक्त कर दिया।

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