एससी/एसटी कानून : बुधवार को तीन सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण कानून के प्रावधानों को हल्का करने के फैसले पर पुनर्विचार सम्बन्धी केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई के लिए पीठ का गठन कर दिया गया है।;

Update: 2019-09-17 13:46 GMT

नई दिल्ली । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण कानून के प्रावधानों को हल्का करने के फैसले पर पुनर्विचार सम्बन्धी केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई के लिए पीठ का गठन कर दिया गया है।

इस बाबत शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित किया है, जिसके जरिए तीन न्यायाधीशों की पीठ अधिसूचित कर दी गई है।
अधिसूचना के जरिए कहा गया है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति भूषण गवई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेंगे।

कल इस मामले की सुनवाई अदालत कक्ष संख्या चार में होगी।
न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने केंद्र एवं अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं को तीन सदस्यीय पीठ के सुपुर्द कर दिया था।

गौरतलब है कि दो सदस्यीय पीठ ने मार्च 2018 में एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को हल्का किया था, जिसे केंद्र एवं अन्य ने पुनर्विचार का अदालत से अनुरोध किया है।

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