संतोष सिंह की पेरोल देने की अपील उपराज्यपाल ने खारिज की

चर्चित प्रियदर्शनी मट्टू बलात्कार व हत्या मामले में दोषी और तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे संतोष सिंह को पेरोल देने की अपील को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया;

Update: 2017-07-13 17:03 GMT

नई दिल्ली। चर्चित प्रियदर्शनी मट्टू बलात्कार व हत्या मामले में दोषी और तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे संतोष सिंह को पेरोल देने की अपील को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया है।

संतोष ने 4 हफ्ते के लिए पेरोल पर रिहा करने की गुहार लगाई थी, लेकिन उपराज्यपाल ने उसके द्वारा किए गए अपराध को जघन्य मानते हुए उसे पेरोल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इससे संबंधित फाइल को निरस्त कर दिया है।

तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे संतोष सिंह की ओर से दिल्ली सरकार के पास पेरोल पर चार हफ्ते के लिए रिहा करने की मांग की गई थी। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के गृह विभाग के पास पेरोल मांगने से संबंधित यह फाइल आई थी। मगर सरकार इस मामले में पेरोल देने के पक्ष में नहीं थी। 

 

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