​​​​​​आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव दोषी करार

 बिहार में गया जिले की एक सत्र अदालत ने बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत चार लोगों को आज दोषी करार दिया;

Update: 2017-08-31 16:37 GMT

गया। बिहार में गया जिले की एक सत्र अदालत ने बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत चार लोगों को आज दोषी करार दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद रॉकी यादव को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है।

इस मामले में न्यायालय ने रॉकी के पिता बिंदी यादव , चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को भी दोषी करार दिया है । सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 06 सितम्बर की तिथि निर्धारित की है
 

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