सुको ने सीएसआईडीसी की कार्रवाई को सही ठहराया

रायपुर । हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा मे. अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की याचिका में सिरगिट्टी क्षेत्र बिलासपुर में सडक़ निर्माण हेतु सीएसआईडीसी द्वारा मे. रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. को दिए गए टेंडर को;

Update: 2017-03-23 04:46 GMT

टेंडर की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
रायपुर । हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा मे. अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की याचिका में सिरगिट्टी क्षेत्र बिलासपुर में सडक़ निर्माण हेतु सीएसआईडीसी द्वारा मे. रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. को दिए गए टेंडर को निरस्त करने के साथ-साथ सीएसआईडीसी पर दो लाख रुपए का जुर्माना तथा जांच हेतु स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किए जाने का निर्णय पारित किया गया था। हाईकोर्ट द्वारा टेंडर में गड़बड़ी का उल्लेख किया गया तथा यह भी कहा गया कि टेंडर में पारदर्शिता नहीं बरती गई तथा सीएसआईडीसी द्वारा मनमाने ढंग से मे. रायपुर कंस्ट्रक्शन को काम दे दिया गया।
सीएसआईडीसी द्वारा इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के बादसीएसआईडीसी की कार्रवाई को नियमानुसार मानते हुए यह फैसला दिया गया है कि टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि. स्वयं ही टेंडर के लिए अपात्र थे क्योंकि उनके पास वांछित अनुभव उपलब्ध नहीं था। इस तरह सीएसआईडीसी के ऊपर लगाया गया जुर्माना तथा जारी काम के टेंडर को निरस्त करने एवं स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम के गठन की सारी कार्रवाई स्वयमेव समाप्त हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला देते हुए सीएसआईडीसी द्वारा की गई कार्रवाई को सही मानते हुए हाईकोर्ट के द्वारा पारित निर्णय को पूर्णत: खारिज किया गया है।

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