दुष्कर्म मामले में पेश न होने पर आप विधायक हरमीत सिंह भगोड़ा घोषित

पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं;

Update: 2025-12-20 16:58 GMT

पटियाला अदालत का सख्त रुख: संपत्ति विवरण पेश करने के आदेश

  • प्रोक्लेमेशन वारंट के बाद भी अदालत में अनुपस्थित रहे विधायक
  • बीएनएसएस धारा 85 के तहत शुरू हुई अलग कार्रवाई
  • 31 जनवरी को अगली सुनवाई, संपत्ति की पूरी सूची मांगी गई

पटियाला। पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पटियाला की स्थानीय अदालत ने शनिवार को हरमीत सिंह पठानमजरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है।

अदालत ने यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में लगातार पेश न होने के कारण लिया है। अदालत ने पुलिस व संबंधित विभागों को विधायक की चल व अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी पेश करने के आदेश दिए हैं।

अदालत में हुई सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी से विधायक हरमीत सिंह, निवासी गांव पठानमाजरा, जिला पटियाला को भगोड़ा (प्रोक्लेम्ड पर्सन) घोषित कर दिया गया है। अदालत ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि आरोपी की संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी अदालत के समक्ष पेश की जाए।

अदालत को बताया गया कि आरोपी हरमीत सिंह के खिलाफ जारी किए गए प्रोक्लेमेशन वारंट 15 अक्टूबर 2025 को तामील होकर वापस प्राप्त हो चुके हैं। इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात एसआई गुरमीत सिंह का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि निर्धारित 30 दिनों की अवधि पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिस कारण उसे भगोड़ा घोषित किया गया।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी हरमीत सिंह के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 85 के तहत अलग से कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस कार्रवाई को सीआईएस सिस्टम में क्रिमिनल मिसलेनियस के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर 31 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। अदालत ने आदेश दिया है कि अगली तारीख पर आरोपी की संपत्ति की पूरी सूची रिकॉर्ड पर रखी जाए।

गौरतलब है कि हरमीत सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने आदेश की प्रति संबंधित पुलिस थाने को भेजने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

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