सामूहिक दुष्कर्म के दोषियो को सुनाई सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुनील कुमार सिंह ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा व चालीस हजार का जुर्माना लगाया है;
गाजियाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुनील कुमार सिंह ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा व चालीस हजार का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सोमवार को दोषी करार दिया था। घटना वर्ष 21 अप्रैल 2013 की हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में एक युवक को बरी कर दिया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश यादव व राजीव कुमार ने बताया कि बुलंदशहर स्याना थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 21 अप्रैल 2013 को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने बताया कि अमरोहा में रिश्तेदार के यहां आयोजित लगन समारोह में हिस्सा लेकर वापस घर जा रहे थे। उसके साथ भाई, भतीजा व बेटी साथ थी।
शाम 7:30 बजे वह गढ़मुक्तेश्वर के बागड़पुर गांव के पास पहुंचे थे। उसी समय मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए और ओवर टेक करते हुए तमंचा दिखाकर सभी को रोक लिया। दोनों युवक सभी को तमंचे के बल पर जंगल में दुष्कर्म किया। घटना के बाद किसी तरह रिश्तेदार को घटना की जानकारी दी और उनके साथ गाड़ी में घर जा रहे थेए उसी दौरान जंगल से सड़क पर आता हुआ एक युवक मिल गया। उसे किशोरी और उसके पिता ने पहचान लिया। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस चौकी में ले गए थे। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह गढ़मुक्तेश्वर के मैनापुर निवासी रवि सिंह है। बाद में दूसरी की पहचान अट्टू उर्फ रण सिंह निवासी गढ़मुक्तेश्वर के रूप में हुई थी। किशोरी के मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही शरीर पर गंभीर घाव भी पाए गए थे।